गंतव्य बच्चों की योजना (एफएडीसी) को वित्तीय सहायता
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो अपने माता-पिता, लंबी बीमारी या मानसिक मंदता की मृत्यु या लंबी कारावास की वजह से उचित देखभाल से वंचित हैं, को अधिकतम सहायता के अधीन वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है यह योजना निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए है ।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।
विधवा पेंशन योजना
यह एक राज्य योजना है जिसके तहत योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा को पेंशन दी जाती है।
विकलांगता पेंशन योजना
यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।
गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता (18 साल से कम)
इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे जो 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, उनकी अक्षमता के कारण वित्तीय सहायता दी जाती है। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और निरंतर पर्यवेक्षण और उनके परिवारों की देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर विकलांग…
बौने के लिए भत्ता
राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बौने व्यक्ति को भत्ते दिए जा रहे हैं | 3 फीट 8 इंच या उससे कम ऊंचाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच या उससे कम ऊंचाई वाली महिला (70% विकलांग के बराबर) मासिक भत्ता के हकदार है।
नपुंसकों के लिए भत्ता
राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नपुंसकों, जोकि 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और यूनियन के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो अपने माता-पिता, लंबी बीमारी या मानसिक मंदता की मृत्यु या लंबी कारावास की वजह से उचित देखभाल से वंचित हैं, को अधिकतम सहायता के अधीन वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है यह योजना निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए है ।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।
विधवा पेंशन योजना
यह एक राज्य योजना है जिसके तहत योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा को पेंशन दी जाती है।
विकलांगता पेंशन योजना
यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।
गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता (18 साल से कम)
इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे जो 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, उनकी अक्षमता के कारण वित्तीय सहायता दी जाती है। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और निरंतर पर्यवेक्षण और उनके परिवारों की देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर विकलांग…
बौने के लिए भत्ता
राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बौने व्यक्ति को भत्ते दिए जा रहे हैं | 3 फीट 8 इंच या उससे कम ऊंचाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच या उससे कम ऊंचाई वाली महिला (70% विकलांग के बराबर) मासिक भत्ता के हकदार है।
नपुंसकों के लिए भत्ता
राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नपुंसकों, जोकि 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और यूनियन के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।