Affidavit- किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने अथवा न करने की लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र ) कहते हैं। Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं। यह घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर।
Affidavit (शपथ-पत्र ) में शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है। इसके बाद वह अपना दस्तखत करता है और फिर उस बयान को ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक अटेस्टेड करता है।
ऐफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और अर्द्धन्यायिक संस्था में भी। Birth Certificate बनवाने, शादी रजिस्ट्रेशन आदि के लिए ऐफिडेविट संबंधित अथॉरिटी के सामने देना होता है, लेकिन यदि बयान गलत है या जानबूझकर गलत बयान दिया गया है तो दावा रद्द हो जाता है।
सामान्यतः लोगों को किसी न किसी कारण affidavit बनवाना पड़ता है। इसके लिए नोटरी पब्लिक या फिर ओथ कमिश्नर आदि के सामने शपथ ली जाती है और बयान दिया जाता है। उस बयान को अधिकारी अटेस्टेड करता है। इसके बाद ऐफिडेविट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ऐफिडेविट के द्वारा दिए गए बयान व जानकारियों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
गलत affidavit देने पर सजा
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। Affidavit के बारे में यह माना जाता है कि वह पूरी तरह सही है, परंतु कोई व्यक्ति किसी और के बदले में ऐफिडेविट पर दस्तखत करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ IPC की धारा-419 ( पहचान बदलकर धोखा देना ) का मुकदमा बन सकता है।
ओथ एक्ट 1969 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जो भी बयान affidavit (शपथ-पत्र) में दिया गया है, वह सच है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ-पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश किया जाता है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत/बयान पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है।
स्टाम्प पेपर फीस
सभी राज्यों का अपना-अपना stamp duty act है इस कारण सभी राज्यों में एक समान stamp fee नहीं होती है। सामान्यतः 10 रुपये से 100 रुपए के स्टांप पेपर पर ऐफिडेविट तैयार होता है। अर्थात संबंधित अथॉरिटी की डिमांड के हिसाब से ऐफिडेविट के लिए स्टांप पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।
भाषा- Affidavit को English, हिन्दी या अपने राज्य के भाषा में बनवाया जा सकता है, परंतु High Court तथा Supreme Court में affidavit सामान्यतः English में ही दिया जाता है।