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इंडियन कानून धारा 497 / Section 497 in The Indian Penal Code

                               

किसी दुसरे की पत्नी को भगाकर ले जाना


                                    उस औरत का पति IPC की धारा 497 के तहत उस व्यक्ति पर केस कर सकता है जो उसकी पत्नी को भगाकर ले जाता है, और इसके लिए 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों होगा.


क्या है धारा 497 
आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से संबंध बनाता है तो उस महिला का पति एडल्टरी के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है लेकिन वो अपनी पत्नि के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। साथ ही इस मामले में शामिल पुरुष की पत्नी भी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती है। इसमें ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में शामिल पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। 

पुरुष को कितनी सजा का प्रावधान 
 अगर किसी पुरुष पर अवैध संबंध का आरोप साबित हो जाता है तो इसे अधिकतम सजा पांच साल की होती है। इस तरह के मामले की शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में नही हो सकते बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है और सारे सबूत पेश करने होते है। सबूत पेश होने के बाद संबंधित व्यक्ति को समन भेजा जाता है।