- आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यापार करता या व्यवसाय में लगा है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्ति पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है, वह पैन के लिए आवेदन करेगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करता, वह भी पैन आबंटन के लिए आवेदन कर सकता है। दिनांक 1.6.2000 से केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगी आयातक और निर्यातक सहित चाहे उनके द्वारा कोई कर का भुगतान किया जाता है या अन्यथा, वह व्यक्ति भी निर्धारण अधिकारी के पास पैन आबंटन के लिए आवेदन कर सकता है। दिनांक 1.4.2006 से व्यक्ति जो लाभों के लिए विवरणी फाइल करने का उत्तरदायी है उसके लिए भी पैन आबंटित किया गया है। उसे दूसरा पैन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- चूंकि किसी वित्तीय वर्ष की आय पर बाद के वर्ष में कर लगाया जाता है जो निर्धारण वर्ष कहा जाता है इसलिए संबंधित निर्धारण वर्ष के 30 जून के पहले पैन के लिए आवेदन किया जाए।
- स्थाई खाता संख्या या पैन (PAN) पूरे भारत में दस अंकीय वर्णात्मक संख्या है (जैसे, ADSPS8211J) जो आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटिड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह पता या स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है जहां आप का निर्धारण किया जा रहा है। पैन संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग ने निम्नलिखित को प्राधिकृत किया है :-
- क) यूटीआई प्रौद्योगिकी सर्विस लि. (यूटीआईटीएसएल) उन सभी शहरों और नगरों में जहां आयकर कार्यालय है आईटी पैन सेवा केंद्र की स्थापना एवं प्रबंधन करने के लिए और
- (ख) नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) सुविधा केंद्रों से पैन सेवाएं उपलब्ध कराना।
What is Pan – क्या है ” पैन”?
- पैन (परमानेंट आकाउंट नंबर) कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें हर कार्डधारी के लिए 10 अंकों वाला एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर आवंटित किया जाता है। इस नंबर को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी किया जाता है।
- पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक (अंक+अक्षर) नंबर होता है।
- यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है।
- मिसाल के तौर पर एक पैन नंबर इस तरह का होता है: AAIPM5443H
- आप चाहे अपना अड्रेस बदलें, यहां तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो भी पैन नंबर वही रहता है। हां, पैन कार्ड पर अड्रेस बदलवाना होगा।
Why Pan – पैन क्यों?
- पैन नंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान भरना जरुरी है ।
- इसके अलावा पैन का इस्तेमाल बैंक खाता खुलवाने , पासपोर्ट बनवाने , ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करते समय पहचान पत्र के रुप में किया जा सकता है ।
- एक बैंक से दूसरे खाते में 50,000 रुपए या उससे अधिक की राशि निकलने या जमा करने या हस्तांतरित करने पर पैन नंबर की जरुरत होती है।
- टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) जमा करने और वापस पाने के लिए पैन नंबर का उल्लेख करना जरुरी होता है। अगर किसी की सालाना आमदनी टैक्सेबल है तो उसे पैन लेना अनिवार्य है। ऐसे लोग अगर एम्प्लॉयर को पैन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो एम्प्लॉयर उनका स्लैब रेट या 20 फीसदी में से जो ज्यादा है, उस दर से टीडीएस काट सकता है।
- इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो पैन लेना अनिवार्य नहीं है। फिर भी बैंकिंग और दूसरी तरह के फाइनैंशल ट्रांजैक्शन के मामलों (जैसे : बैंक अकाउंट खोलना, प्रॉपर्टी बेचना-खरीदना, इनवेस्टमेंट करना आदि) में पैन की जरूरत होती है, इसलिए पैन सभी को ले लेना चाहिए।
Who can build a PAN card – कौन बनवा सकता है पैन कार्ड?
- कोई भी व्यक्ति , फर्म या संयुक्त उपक्रम पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है । इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा नहीं है।
- कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड बनवा सकता है।
- जरूरी नहीं कि वह कोई नौकरी या कारोबार करता हो।
- एक बच्चा भी पैन कार्ड बनवा सकता है। यहां तक कि नवजात बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।
How to Apply – ऑनलाइन अप्लाई?
- पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NSDL के पोर्टल tin-nsdl.com पर जाकर Services पर जाएं।
- पैन के आवेदन के लिए https://tin.tinnsdl.com/pan/form49A.html अथवा http://www.utitsl.co.in/uti/newapp/newpanapplication.jsp पर क्लिक करें,
- वहां PAN में Apply Online ऑप्शन में New PAN पर क्लिक करें।
- आपके पास 94 रुपए का बैंक ड्रॉफ्ट या चेक हो या ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड हो।
- सबसे पहले वार्ड/ सर्किल, रेंज , कमिश्नरी, एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड तथा एओ से संबंधित सूचना भरें।
- वार्ड/ सर्किल, रेंज, कमिश्नरी, एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड तथा एओ संबंधित जानकारी नजदीक के आयकर कार्यालय से प्राप्त करें।
- फॉर्म में अपने कार्यालय के पता का उल्लेख भी करना होगा।अगर किसी कार्यालय का पता नहीं है तो उसकी जगह आप अपना कोई और पता लिख सकते हैं।
- सभी जानकारी सही होने पर दिखाए गए कोड टाइप करें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके पास पावती संख्या(एकनॉलेजमेंट नंबर ) के साथ एक फॉर्म आयेगा।
- यह पावती संख्या आपके पैन आवेदन के लिए यूनिक रेफरेंस नंबर है।
- इस पावती संख्या का प्रिंट लेकर उसे सेव कर लें।
- इस नंबर का इस्तेमाल आप भविष्य में अपने पैन आवेदन की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।
- पावती फॉर्म का प्रिंट लेकर हाल ही में खिंचवाया गया अपना फोटो दिए गये स्थान पर चिपकाएं और उसके नीचे दिए बॉक्स पर हस्ताक्षर करें।
- पावती संख्या पर हस्ताक्षर के लिए केवल काली स्याही वाले बॉल पेन का इस्तेमाल करें।
- आवेदन के साथ व्यक्तिगत पहचान व आवासीय पता की फोटोकॉपी और 96 रुपए का बैंक ड्रॉफ्ट नत्थी करके भेजें।
- बैंक ड्रॉफ्ट के पीछे अपना नाम और पावती संख्या जरुर लिखें।
- यदि आप पैन के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान चेक के जरिए कर रहे हैं , तो चेक को अपने शहर के एचडीएफसी बैंक में जमा करें।
- डिमांड ड्रॉफ्ट/चेक NSDL-PAN के नाम से होना चाहिए।
- लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखें— पैन के लिए आवेदन – एक्नॉलेजमेंट नंबर।
- आवेदन पत्र इस पते पर भेजें-NSDL, ‘Incime Tax PAN Service Unit, National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Sapphire Chambers, Near Baner Telephone Exchange, Baner, Pune-Maharashtra
- आपका एक्नॉलेजमेंट, डिमांड ड्रॉफ्ट(अगर हो) , और पहचान और पते का प्रमाण ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिन के अंदर एनएसडीएल कार्यालय को मिल जाने चाहिए।
- पैन संबंधी अधिक जानकारी के लिए – 020-27218080 पर भी संपर्क कर सकते हैं या tininfo@nsdl.co.in, mailto:tininfo@nsdl.co.in संदेश भेजें।
- पैन आवेदन की स्थित जानने के लिए – 53030 पर SMS भेजें-PAN <space> एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसे 53030 पर भेज दें।
2nd Way – दूसरा तरीका यह भी है:
- incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- लेफ्ट साइड में ऊपर PAN ऑप्शन में जाकर Apply Online पर क्लिक करें।
- वहां NSDL या UTIITSL के जरिये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
- इसमें भी फीस वही 94 रुपये है।
- साइट से ही क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये यह पेमेंट कर सकते हैं।
- पेमेंट हो जाने के बाद और ऐप्लिकेशन जमा हो जाने के बाद अकनॉलिजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपना फोटो लगाएं और साइन करें।
- साथ में सभी जरूरी दस्तावेज (देखें लिस्ट) लगाकर आपको कूरियर या स्पीड पोस्ट से NSDL/UTIITSL को भेजना होगा।
- यह ऑनलाइन अप्लाई करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए।
- NSDL का पता है: NSDL, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, तीसरा फ्लोर, सफायर चैंबर्स, बानेर, पुणे-411045
- UTIITSL का पता है: UTIITSL, प्लॉट नं. 3, सेक्टर -11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई – 400614
Apply By Service Center – सर्विस सेंटर के जरिए भी कर सकते हैं अप्लाई
- पैन कार्ड बनवाने के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लिमिटेड (UTIITSL) को ऑथराइज किया है। UTIITSL की यह जिम्मेदारी है कि वह हर उस शहर में पैन बनाने के लिए सर्विस सेंटर बनाए, जहां इनकम टैक्स का ऑफिस है। इन पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी आप यूटीआई/यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लि. के ऑफिस से या लोकल इनकम टैक्स ऑफिस से हासिल कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी आप इन सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए incometaxindia.gov.in पर जाएं। लेफ्ट साइड में ऊपर PAN में जाएं। इसमें PAN Application Centres में जाकर UTIITSL पर क्लिक करें। इससे खुले पेज पर अपना राज्य और शहर भरने पर आपको पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। अपने नजदीक के किसी भी सेंटर पर जाएं और वहीं से फॉर्म खरीदकर अप्लाई कर दें। इन सेंटरों पर फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें।
Wich Form – कौन-सा फॉर्म
- पैन सर्विस सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म 49A मिलेगा।
- फॉर्म मुफ्त मिलता है।
- इस फॉर्म को स्टेशनरी की किसी दुकान से अमूमन 5 रुपये में खरीद सकते हैं या इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म हमेशा ब्लैक इंक से ही भरें।
Documents Required – जरूरी डॉक्युमेंट्स
- हाल ही में लिए गए 2 कलर फोटो।
- आइडेंटिटी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।
- अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।
Proof of Identity – आइडेंटिटी प्रूफ के लिए
(इन दस्तावेजों में से कोई भी एक)
- स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट।
- दसवीं का सर्टिफिकेट।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री।
- पासपोर्ट।
- वोटर आई कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- राशन कार्ड।
नोट: अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एचयूएफ का पैन बनवाने के लिए कर्ता के डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
Proof of Address – अड्रेस प्रूफ के लिए
- फोन बिल।
- बैंक पासबुक।
- बिजली/पानी का बिल।
- क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट।
- एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट।
- वोटर कार्ड।
- किराये की रसीद।
Documents are not so – डाक्युमेंट्स न हों तो
अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी या अड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने एरिया के एमपी, एमएलए या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।
Fee – फीस
- पैन कार्ड के लिए 107 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
- यह फीस UTIITSL के पैन सर्विस सेंटर पर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये फॉर्म जमा करने से पहले अदा की जा सकती है।
- डिमांड ड्रॉफ्ट या चेक एनएसडीएल-पैन के नाम से बना हो
- डिमांड ड्रॉफ्ट मुंबई में भुगतान हो, ड्रॉफ्ट के पीछे आवेदक का नाम और पावती संख्या लिखी होनी चाहिए
- चेक से भुगतान एचडीएफसी बैंक से भुगतान कर सकते हैं , जमा पर्ची पर NSDLPAN लिखा होना चाहिए
कैसे मिलता है तैयार पैन कार्ड
- फॉर्म भरकर जमा करने के 15 से 20 दिन के अंदर पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आपके घर के पते पर आ जाता है।
देरी होने पर
- अगर 20 दिन बाद भी न आए तो आप रसीद पर दिए 15 अंकों के कूपन नंबर के जरिये इंटरनेट से पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- इसके लिए utiitsl.com साइट पर Services के ऑप्शन पर जाएं।
- यहां PAN Card ऑप्शन मिलेगा, जहां Track your PAN Card लिखा दिखाई देगा।
- इसे क्लिक करते ही आपके सामने दो कॉलम आएंगे।
- इसमें कूपन नंबर के ऑप्शन में रसीद में दिया गया कूपन नंबर डाल दें। आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस आ जाएगा।
जिनके पास पैन कार्ड है: जानिए अपने पैन कार्ड को
- पैन कार्ड पर जानकारी होती है:
- पूरे नाम की
- डेट ऑफ बर्थ की
- पिता के नाम की
- 10 अंक+अक्षर हैं , जैसे ANSPT7149N
- पहले 5 अक्षर अंग्रेजी के होते हैं।
- -इनमें से शुरू के 3 अक्षर AAA से ZZZ के बीच कुछ भी हो सकते हैं।
– चौथा अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है :
- C- Company
- P- Person
- H- HUF (Hindu Undivided Family)
- F- Firm
- A- Association of Persons (AOP)
- T- AOP (Trust)
- B- Body of Individuals (BOI)
- L- Local Authority
- J- Artificial Judicial Person
- G- Govt
पैन का पांचवां अक्षर बतलाता है :
- आपका सरनेम।
- अगले पांच नंबर 0001 से लेकर 9999 के बीच कुछ भी हो सकते हैं।
बदलाव और पैन कार्ड खो जाने पर
- किसी भी तरह के करेक्शन के लिए, पता बदलवाने के लिए या फोटो बदलवाने के लिए एक ही तरीका है, आपको दोबारा अप्लाई
आपको अपना पासपोर्ट बनवाना हो या कोई लाइसेंस, उपयोगी है पैन कार्ड
करना होगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी।
- इसके लिए Request for new PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data फॉर्म भरना होगा।
- यह फॉर्म पैन सर्विस सेंटर से भी लिया जा सकता है। फॉर्म के साथ 96 रुपये फीस देनी होगी।
- फॉर्म यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं : https://www.tin-nsdl.com/pan/downloads-pan.php
- अगर आपके पास पैन है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है या खो गया है यानी आप अपने सभी पुराने डिटेल्स के साथ नया पैन कार्ड पाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म में हर कॉलम के लेफ्ट मोस्ट साइड में बने बॉक्स में कहीं भी टिक नहीं करना है, लेकिन सभी कॉलम भरने हैं।
- अगर आपके पास पैन है और आप उसमें कोई करेक्शन या बदलाव कराना चाहते हैं तो इसी फॉर्म के सभी कॉलमों को भरें और जिन सूचनाओं में आप बदलाव चाहते हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट बॉक्स को टिक करते जाएं।
- फॉर्म के साथ पहले की तरह आइडेंटिटी प्रूफ और एडेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगी।
- अड्रेस बदलने के लिए नया पैन चाहने वाले नए अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाएं।
- अगर पैन खोया या चोरी हुआ है तो साथ में खोए गए पैन कार्ड की नजदीकी पुलिस स्टेशन में कराई गई एनसीआर या शिकायत की कॉपी भी जमा करनी होगी।
शिकायत यहां करें
- आप अक्नॉलिजमेंट स्लिप पर लिखे पुणे हेड ऑफिस के हेल्पलाइन नेबर : 020-2721-8080 पर फोन करके या 020-2721-8081 पर फैक्स करके जानकारी ले सकते हैं।
- ईमेल है: tiniinfo@nsdl.co.in
- नई दिल्ली स्थिति एनएसडीएल के ब्रांच ऑफिस में कोई भी शिकायत कर सकते है।
- पता है : 409/410 , अशोक एस्टेट बिल्डिंग, चौथी मंजिल, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
- फोन: 011-23353815 और 2335-3817
Where will the pan? – कहां से बनेगा पैन?
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप इन सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए incometaxindia.gov.in पर जाएं। लेफ्ट साइड में ऊपर PAN पर क्लिक करें। इसमें PAN Application Centers में जाकर UTIITSLपर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य और शहर भरने पर आपको पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। या फिर अपने नजदीक के किसी भी पैन ऐप्लिकेशन सेंटर पर जाएं और वहीं से फॉर्म खरीदकर अप्लाई कर दें। इन सेंटरों पर फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें।
पैन से संबंधित पत्र व्यवहार
- पैन के प्रस्तुत फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद एनएसडीएल आवेदन के विवरण आयकर विभाग (आईटीडी) को भेज देता है।
- पैन के आवंटन के लिए आवेदन (फॉर्म 49ए) के मामले में आईटीडी द्वारा नया पैन आबंटित कर दिया जाता है. आईटीडी द्वारा पैन आवंटन करने के बाद एनएसडीएल पैन कार्ड प्रिंट करता है और आवंटन पत्र के साथ इसे संबंधित आवेदक को भेज देता है।
- ‘नये पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध’ के मामले में डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए आवेदन को आईटीडी के पास भेज दिया जाता है और आईटीडी से पुष्टि प्राप्त होने के बाद नया पैन कार्ड प्रिंट किया जाता है और आवेदक को भेज दिया जाता है।
- सभी पत्र फॉर्म में दिये गये पते ‘पत्र-व्यवहार के लिए पता’ पर भेजे जाते हैं. जिन आवेदकों ने आवेदन में वैध ई-मेल आईडी भी लिखा है, उनको पैन आबंटन पत्र के साथसाथ ई-मेल के द्वारा नये पैन के बारे में सुचित किया जाता है. आवेदकों को आवेदन फॉर्म में अपना टेलीफोन नंबर (अधिमानतः मोबाइल नंबर) लिखने के लिए सलाह दी जाती है. आवेदन में किसी प्रकार की विसंगति होने पर संप्रेषण का यह तीव्र साधन है।