स्थापना 28 जनवरी 1 9 50
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है जो भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ का अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है
सर्वोच्च न्यायालय की संरचना
य संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियमों में सबसे पुरानी न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाएं आमतौर पर उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे रखी जाती हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से 24,000 से अधिक निर्णय दिए गए हैं।
न्यायालय का गठन
28 जनवरी 1950, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन का नरेंद्रमंडल (चमार का प्रिंसेस) भवन में किया गया था। इससे पहले 1 9 37 से 1 9 50 तक चैंबर ऑफ प्रिंसस ही भारत का संघीय अदालत का भवन था। आजादी के बाद भी 1 9 58 तक चैंबर ऑफ प्रिंसस ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय का भवन था, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिग्रहण के वर्तमान परिसर में अपने वर्तमान तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय न्यायालय प्रणाली के शीर्ष पर पहुंचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था।
28 जनवरी 1950 को इसके उद्घाटन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अपने बैठकों की शुरुआत की में संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसिस में सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एस सी बी ए ए) सर्वोच्च न्यायालय का बार है एस। सी बी। ए। के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण पारेख हैं, जबकि के सी। कौशिक के वर्तमान मानद सचिव हैं।
उच्चतम न्यायालय परिसर
सर्वोच्च न्यायालय भवन की मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ भूमि का एक वर्गाकार भूखंड बनाया गया है। निर्माण का डिजाइन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पहली भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो-ब्रिटिश वास्तुकला शैली में बनाया गया था। न्यायालय 1958 में वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किया गया था। भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वास्तुकारों की कोशिश के तहत भवन का केंद्रीय ब्लाक को इस तरह से बनाया गया है कि वह तराजू के केंद्रीय बीम की तरह लग रहा है। 1 9 58 में दो नए हिस्से पूर्व विंग और पश्चिम विंग में 1 9 58 में बनाया परिसर में। कुल मिलाकर इस परिसर में 15 [2] अदालतों के कमरे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अदालत, जो कि केंद्र के केंद्र में स्थित है, सबसे बड़ी अदालत की कार्यवाही के लिए कमरा है। इसमें एक ऊंची छत के साथ एक बड़ी डम्ड भी है।
अदालत का आकार
भारत के संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मूल रूप से दिया गया व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायिक अधिकारियों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का ज़माना संसद पर छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठे थे। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ते हुए, भारतीय सांसदों द्वारा मूल संख्याओं के मूल संख्या में आठ से बढ़कर 1 9 56 में ग्यारह, 1960 में चौदह, 1 9 78 में अठारह, 1986 में छब्बीस और 2008 में इकतिस तक कर दिया गया। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्तमान में वे दो या तीन के छोटे न्यायपीठों (जिन्हें ‘बोर्डपीठ’ कहा जाता है) के रूप में सुनवाई करते हैं। संवैधानिक मामले और ऐसे मामलों में विधि का मूल प्रश्नों का व्याख्यान देना, सुनवाई पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ (जिसे ‘संवैधानिक पीठ’ कहा जाता है) द्वारा किया गया है। कोई भी पीठ किसी भी विचार के लिए आवश्यक होने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
संविधान में 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम कोर्ट की सलाह के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायधीश समूह से परामर्श प्राप्त किया जाता है और इस समूह से सलाह के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देना है।
अनु। 124 [2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं दूसरी जजों की नियुक्ति के दौरान उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी
सर्वोच्च न्यायालय एडवैकट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वि भारत संघ वाद 1993 में दिये गये निर्णयों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया में सबसे योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा उच्च न्यायपालिका में कोई नियुक्ति न होने की सहमति का नहीं है। संविधानिक शक्तियों के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी मत पर फिर से विचार करने के लिए कहेंगे जब किसी के लिए यह तर्कसंगत कारण मौजूद होगा। फिर से विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के मत की ज़रूर लेगा। पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो महानतम न्यायधीशों का राय लेना चाहिए कि वह उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकते हैं, लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगा
बाद में अपने मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 न्यायाधीशों के साथ सलाह के लिए अनिवार्य कर दिया था वह किसी भी सलाह के लिए राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं होगा अगर दो या अधिक न्यायाधीशों की सलाह के खिलाफ विवादित है लेकिन 4 न्यायाधीशों की सलाह के लिए उसे अन्य जजों से वह क्या चाहिए, सलाह लेने से नहीं रोकेगी
न्यायो के योग्यताएं
- व्यक्ति भारत का नागरिक हो
- कम से कम पांच साल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच साल तक के रूप में काम कर चुका हो। अथवा
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक वकील रह चुका हो अथवा
- वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए
- किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है!
- यहां पर यह जानना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है,
- और वह 62 साल का आयु पूरा न हो, वर्तमान समय में सीजेएसी निर्णय लिया जाएगा
कार्यकाल
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल होनी चाहिए। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध सिद्ध होने पर दोनों सदन द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति तब पदच्युत होगा जब दोनों सदन के कम से कम 2/3 उपस्थित और मतदाता और सदन की कुल बहुमत से पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध सिद्धता या अक्षमता के आधार पर लाए गए हों द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी सम्बन्ध सत्र में लाए जायेगा जो सत्र में यह सांसद पारित किया था। अनु 124 मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदच्युत हो। इस प्रक्रिया के आधार पर संसद में न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था। इसके तहत
- सांसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। लोकसभ मे 100 राज्य सभा में 50 सदस्य का समर्थन अनिवार्य है
- प्रस्ताव मिलने पर सदन की अध्यक्षता एक 3 सदस्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जांच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी न्यायाधीश होना दूसरा सदस्य कोई उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इसकी जांच-रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी। यदि इस मामले में जज को दोषी बताया गया तो भी सदन प्रस्ताव को पारित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन अगर समिति ने आरोपों को अस्वीकार कर दिया तो सदन प्रस्ताव पारित नहीं होगा।
अभी तक सिर्फ एक बार किसी जज की विरूद्ध जांच की गई है। जज रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गए थे लेकिन सांसद में आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका था।
कोर्ट की जनसांख्यिकी
सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा एक व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायियों का एक अच्छा हिस्सा है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया पहला महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं उसके बाद इस क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रुमा पाल और न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा का नाम आता है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई, जो सबसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, मिलकर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में दो महिला न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दो महिलाएं एक साथ न्यायाधीश हो।
2000 में न्यायमूर्ति के जी। बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायमूर्ति बने बाद में, सन् 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित के मुख्य न्यायाधीश भी बने 2010 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सँभालने वाले न्यायमूर्ति एस। एच। कपाड़ीिया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित हैं
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ
अनु 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा परन्तु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा
क्षेत्रीय खंडपीठों का प्रश्न– विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय खंडपीठों के गठन की अनुसंशा कर चुका है न्यायालय के वकीलॉ ने भी प्राथर्ना की है कि वह अपनी क्षेत्रीय खंडपीठों का गठन करे ताकि देश के विभिन्न भागॉ मे निवास करने वाले वादियॉ के धन तथा समय दोनॉ की बचत हो सके, किंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पे विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठॉ के गठन से
- ये पीठे क्षेत्र के राज नैतिक दबाव मे आ जायेगी
- इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुँच सकती है
किंतु इसके विरोध मे भी तर्क दिये गये है।