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जानिए क्या है हरियाणा सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिलेंगे दो लाख रुपये

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMBSY) को हरियाणा में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू करने का फैसला किया है। ये योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा में PMSBY के तहत, सरकार 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करेगी।

दुर्घटना के कारण अचानक मृत्यु होना अथवा अपंगता (आंखों की कमी या दोनों हाथों / पैर की हानि) के मामले में 2 लाख प्रत्येक बीमित उम्मीदवार को प्रदान किये जायेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सबसे किफायती बीमा योजनाओं में से एक है, जो कि बहुत कम प्रीमियम पर भारत के सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करती है।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ?

ये बीमा योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है, इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर या अपंग होने पर आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। ये बीमा योजन एक वर्ष तक मान्य रहेगी तथा प्रति वर्ष इस बीमा को नवीकृत करवाना होगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए बीमार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और एक बचत खाता होना आवश्यक है। इस योजना में बीमार्थी को केवल प्रति वर्ष 12 रुपये राशि प्रीमियम देनी होनी होगी। इस बीमा योजना में मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांग होने पर 2 लाख रुपये आर्थिक रूप से प्रदान किये जाएंगे।


प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा के लाभ

2 लाख रुपए का बीमा कवर अचानक मृत्यु के मामले में व्यक्ति को दिया जाएगा।
दुर्घटना के कारण दोनों आँखों या दोनों हाथों / पैरों की हानि / आंखों की दृष्टि में पूर्ण हानि होने पर, इस योजना से 2 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपनी आंखों में से एक आंख को खो देता है या एक हाथ / पैर खो देता है, तो बीमा कवर के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
बीमा कवर प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को केवल 12 रुपए क़े वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
योजना के तहत बीमा कवर पाने के लिए आवेदक को वयस्क (18+ वर्ष) का होना चाहिए।
योजना में बीमा कवर प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है।
आवेदक के पास अपने / उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। आधार बैंक खाता बीमा कवरेज के लिए प्राथमिक KYC है।

PMBSY हरियाणा के लिए नामांकन अवधि

12 रुपए का प्रीमियम को एक वर्ष की कवरेज के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जून या इससे पहले ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बचत बैंक खाते में से काट लिया जाएगा। सरकार डायरेक्ट क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में बीमा कवर जमा कर सकती है।
बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

PMBSY हरियाणा के तहत कवर की समाप्ति

PMBSY का बीमा कवर समाप्त कर दिया जाएगा यदि लाभार्थी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करता है
अपर्याप्त बैलेंस के कारण अथवा लाभार्थी के बैंक खाते का समापन
यदि लाभार्थी अपने एक खाते से अधिक के माध्यम से कवर कराता है तो।