इंडियन पीनल कोड 402- डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।
इंडियन पीनल कोड 402- डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।
जो भी कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।
सजा - सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।