Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana –
हरियाणा सरकार ने राज्य की लड़कियों के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत,राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं / निराश्रित महिला,खिलाडी महिला और अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत,अनुसूचित जाति / जनजाति (SC,ST) की श्रेणी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों को लाभ के लिए शामिल किया गया है।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण
हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना के लिए लड़के की आयु 21 होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 साल की होनी चाहिए। राज्य की सभी इच्छुक और पात्र लड़कियां ” haryanawelfareschemes.org.” के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं।
हरियाणा सरकार लड़कियों के लिए यह सहायता कन्यादान के रूप में प्रदान करती है ताकि “लड़की का सम्मान करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए की लड़कियां संतोषपूर्वक विवाहित हों गई है।आपको शादी की तारीख से 1 महीने पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, आप अपनी शादी के बाद भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने की शादी के बाद कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। सहायता सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड
- हरियाणा के केवल स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार से केवल 2 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले, हरियाणा कल्याण योजना प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट haryanawelfareschemes.org पर जाएँ।
- उसके बाद, “उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें या आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
- उसके बाद, योजना का नाम चुनें, नया यूजर आईडी और राशन कार्ड नंबर डालें और फिर “उपलब्धता जांचें” विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का पंजीकरण प्रपत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- पंजीकरण फ़ॉर्म को ध्यान से भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
संपर्क विवरण
हेल्पलाइन नंबर 0172-2707009
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | बीपीएल कार्ड |
स्थायी निवास प्रमाण पत्र | विवाह निमंत्रण कार्ड |
जाति प्रमाण पत्र (आवशयकता के अनुसार) | लड़के का बोर्ड का अंक पत्र |
पुरूष का उम्र का प्रमाण | दुल्हन की बोर्ड की मार्कशीट् |
दुल्हन की आयु का प्रमाण | दुल्हन का खाता नंबर, आईएफएससी कोड और शाखा का नाम |
तलाकशुदा महिलाओं के मामले में तलाक के आदेश | माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
Surender Gill Naloi सुरेन्द्र गिल नलोई
9992679696, 9812355757
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