हरियाणा सरकार (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग) ने राज्य की महिलाओं के लिए
विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है (एक महिला जिसका पति मर गया है)। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने पति की मृत्यु के बाद आसानी से अपना जीवन जी सकें। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार विधवा को 1 Nov 2018 से 2000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ
- हरियाणा में निराधार और विधवा महिलाओं (जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है) के लिए वित्तीय सहायता का लाभ।
- सरकार एक विधवा को प्रति माह 1800 रुपये का भुगतान करेगी।
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक महिला आवेदक पति, माता-पिता और पुत्र के बिना विधवा होनी चाहिए।
- आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए।
अयोग्यता
- वे विधवा जो किसी भी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- इसके अलावा, राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के लाभ लेने वाली विधवा भी इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
दस्तावेज़/ Document
- आधार कार्ड / Aadhar card
- आवास प्रामाण पत्र / Residance Certificate
- आय प्रमाण पत्र / Income Certificate
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र / Death Certificate
- बीपीएल कार्ड अगर कोई है / BPL/ SBPL/ CBPL/ OPH/ APL.
- पासपोर्ट आकार / Passport Photo
- बैंक खाता विवरण / Bank Copy
हरियाणा विधवा पेंशन योजना – आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आवेदन पत्र को डाउनलोड और भरें और सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- इसके बाद, हरियाणा के जिला / तहसील में सामाजिक कल्याण अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
महत्वपूर्ण लिंक/ Websit Link
आधिकारिक वेबसाइट – http://socialjusticehry.gov.in/
- अधिक जानकारी के लिये संपर्क करे -
Mob- (9992679696, 9812355757)