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सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 तक


भिवानी, 20 अप्रैल।  सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के तहत जिस भी लाभपात्र की पैंशन बंद है, वह 30 अप्रैल 2018 तक जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बैंक खाता का आधार से लिंक करवाकर अपनी पैंशन फिर से शुरू करवा सकता है।
 जिला समाज कल्याण अधिकारी केएल भारद्वाज ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में जल्दी से जल्दी अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवाएं और पैंशन को दोबारा से शुरू करवाएं अन्यथा उनकी पैंशन स्थाई तौर पर बंद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के तहत पैंशन लेने वाले लाभार्थी आधार लिंक न होने के कारण पैंशन से वंचित है। आधार लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंंबर 2017 थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2018 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के खंड एवं नगरपालिका में 2008 लाभपात्रों की आधार लिंक न होने के कारण पैंशन बंद है। उन्होंने बताया कि जिला के खंड बाढड़ा में 158, बवानीखेड़ा में 158, बहल में 44, भिवानी में 434, दादरी-प्रथम में 314 व द्वितीय में 125, कैरू में 33, लोहारू में 188, सिवानी में 82 व खंड तोशाम में 99 लाभार्थियों की पैंशन बंद है। इसी प्रकार से नगर पालिका बवानीखेड़ा में 35, भिवानी में 226, चरखी दादरी में 78, लोहारू में 15 व नगर पालिका सिवानी में 19 लाभार्थियों की पैंशन आधार लिंक ने होने के कारण बंद है।