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12 साल तक की बच्ची के रेपिस्ट को होगी फांसी

हरियाणा की राह पर देश, 12 साल तक की बच्ची के रेपिस्ट को होगी फांसी


देश में नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ रहे घिनौने अपरोधों को देखते हुए सरकार बाल अपराध निरोधक कानून( पॉक्सो एक्ट )  में अहम बदलाव करने जा रही है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराधियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करेगी। बता दें कि हरियाणा में यह कानून पहले से बना हुआ है कि 12 साल तक की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी होगी। हरियाणा की तर्ज पर अब देश में भी यह कानून लागू होगा।

बता दें कि सरकार ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को है।हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि, हम पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर विचार कर रहे हैं। इस तरह के जुर्म में मौत की सजा पर विचार किया जा रहा है।

बच्चों के साथ गलत करने वालों में कानून का डर होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी। इससे पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था।