भिवानी, 04 अप्रैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशज सिंह ने उपमंडल सिवानी एवं लोहारू के एसडीएम सुरेश कुमार कसवां को नगर पालिका सिवानी व लोहारू के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार हरियाणा नगर पालिका चुनाव अधिनियम 1978 के तहत श्री कसवां को सिवानी एवं लोहारू के नगर पालिका चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है, जो चुनाव की प्रक्रिया को देखेगे।
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भिवानी, 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.नारंग के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बुधवार को जिला कारागार का दौरा किया। उन्होंने यहां पर मैस व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिफा ने जेल में नियुक्त पीएलवी की समस्याएं सुनी व जरूरी निर्देश दिए।
प्राधिकरण की सचिव शिफा ने कारागार में मैस के निरीक्षण के दौरान भोजन की शुद्धता एवं सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां पर पुस्तकालय का निरीक्षण किया। प्राधिकरण की सचिव ने पीएलवी को निर्देश देते हुए कहा कि वे जेल-बंदियों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दें। इसके लिए आवेदन करने वाले नए जेल-बंदियों का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाएं और रजिस्टर को दुरूस्त रखेंं। उन्होंने कहा कि ऐसे जेल-बंदी जो अपना मुकद्मा लडऩे के लिए वकील करने में असमर्थ है, उनको प्राधिकरण की तरफ से कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि कारागार में रोजाना सांय तीन से पांच बजे तक प्राधिकरण का एक अधिवक्ता अपनी सेवाएं देने के लिए आता है, इसके बारे में भी जेल-बंदियों को जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने केस की पैरवी के लिए कानूनी जानकारी ले सके।
इस दौरान शिफा ने जेल अधीक्षक सत्यवान और उप अधीक्षक राम निवास, हैडवार्डन रमेश से जेल-बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सहायक कमलजीत सिंह, पीएलवी यशबीर सिंह, संदीप खरब व सुरेखा सहित अन्य जेल-बंदी मौजूद थे
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भिवानी, 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.नारंग के मार्गदर्शन में और प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा के निर्देशानुसार गांव चांग में कानूनी जागरूकता के लिए मोबाईल कैंप का आयोजन किया गया। अधिवक्ता अमित कौशिक व पीएलवी गोपाल कृष्ण ने मोबाईल वैन से गांव चांग में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी।
उन्होंने मोबाईल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, बाल विवाह अधिनियम, कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए बनाए गए पीएनडीटी एक्ट, बाल संरक्षण के लिए पोक्सो एक्ट, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना और मानवाधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच देवेन्द्र, पंच संतलाल, सुरजभान, कृष्ण कुमार, सुबेराम, ओमप्रकाश, राजकुमार व नसीब सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौैजूद थे।
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उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार हरियाणा नगर पालिका चुनाव अधिनियम 1978 के तहत श्री कसवां को सिवानी एवं लोहारू के नगर पालिका चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है, जो चुनाव की प्रक्रिया को देखेगे।
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भिवानी, 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.नारंग के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बुधवार को जिला कारागार का दौरा किया। उन्होंने यहां पर मैस व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिफा ने जेल में नियुक्त पीएलवी की समस्याएं सुनी व जरूरी निर्देश दिए।
प्राधिकरण की सचिव शिफा ने कारागार में मैस के निरीक्षण के दौरान भोजन की शुद्धता एवं सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां पर पुस्तकालय का निरीक्षण किया। प्राधिकरण की सचिव ने पीएलवी को निर्देश देते हुए कहा कि वे जेल-बंदियों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दें। इसके लिए आवेदन करने वाले नए जेल-बंदियों का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाएं और रजिस्टर को दुरूस्त रखेंं। उन्होंने कहा कि ऐसे जेल-बंदी जो अपना मुकद्मा लडऩे के लिए वकील करने में असमर्थ है, उनको प्राधिकरण की तरफ से कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि कारागार में रोजाना सांय तीन से पांच बजे तक प्राधिकरण का एक अधिवक्ता अपनी सेवाएं देने के लिए आता है, इसके बारे में भी जेल-बंदियों को जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने केस की पैरवी के लिए कानूनी जानकारी ले सके।
इस दौरान शिफा ने जेल अधीक्षक सत्यवान और उप अधीक्षक राम निवास, हैडवार्डन रमेश से जेल-बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सहायक कमलजीत सिंह, पीएलवी यशबीर सिंह, संदीप खरब व सुरेखा सहित अन्य जेल-बंदी मौजूद थे
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भिवानी, 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.नारंग के मार्गदर्शन में और प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा के निर्देशानुसार गांव चांग में कानूनी जागरूकता के लिए मोबाईल कैंप का आयोजन किया गया। अधिवक्ता अमित कौशिक व पीएलवी गोपाल कृष्ण ने मोबाईल वैन से गांव चांग में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी।
उन्होंने मोबाईल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, बाल विवाह अधिनियम, कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए बनाए गए पीएनडीटी एक्ट, बाल संरक्षण के लिए पोक्सो एक्ट, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना और मानवाधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच देवेन्द्र, पंच संतलाल, सुरजभान, कृष्ण कुमार, सुबेराम, ओमप्रकाश, राजकुमार व नसीब सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौैजूद थे।
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