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कानूनी सहायता के बारे में जागरूक होना जरूरी: शिफा भिवानी,24 मार्च

कानूनी सहायता के बारे में जागरूक होना जरूरी: शिफा



भिवानी,24 मार्च जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिफा ने छात्राओं को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही कानूनी सहायताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
ें     प्राधिकरण की सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए संरक्षण एवं समर्थन केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूल एवं पंचायत घरों में संचालित हैं, जहां पर पैनल अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण भी लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को कानून व कानूनी सहायता के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
    कार्यक्रम में छात्राओं को व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने, किसी घर या संस्थान में तलाशी लिए जाने, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, हिंदू विवाह अधिनियम, शैक्षणिक प्रमाणपत्र की त्रुटियों दूर करवाने, यातायात के नियमों, पारीवारिक मामलों, बच्चों की गिरफ्तारी या कोर्ट में पेश करना, घरेलू हिंसा, बाल श्रम अधिनियम, लेबर एक्ट, पीएनडीटी एक्ट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने सहित अनेक तरह की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता डीएन सैनी ने भी छात्राओं को कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, प्राचार्या किरण गिल, बवानीखेड़ा बीईओ संतोष नागर, प्राचार्य अनिल गौड़, शिवकुमार तंवर, हरबंस कौर, राकेश कुमार, सहायक कमलजीत सिंह, यशवीर सिंह, राजेश बिश्ट, वीरंद्र, सुरेश, गोपाल कृष्ण, प्रीतम सहित अनेक पीएलवी व स्टाफ सदस्य मौजूद थे।