आईपीसी की धारा 166 क्या है ?
भारतीय दंड सहिंता की धारा 166 लोक सेवक ,जो किसी व्यकति को क्षति कारक करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है -जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचारण करना है , जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या ये संभाव्य़ जानते हुए करेगा कि ऐसे अवज्ञा से किसी व्यकति को क्षति कारित करेगा
वह सादा कारावास से जिस की अवधि 1 वर्ष तक रह सकती है , या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा
भारतीय दंड सहिंता की धारा 166 लोक सेवक ,जो किसी व्यकति को क्षति कारक करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है -जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचारण करना है , जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या ये संभाव्य़ जानते हुए करेगा कि ऐसे अवज्ञा से किसी व्यकति को क्षति कारित करेगा
इंडियन पीनल कोड - लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना।
आईपीसी की धारा 166 में सजा कितनी है ?वह सादा कारावास से जिस की अवधि 1 वर्ष तक रह सकती है , या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा